Budget 2023 Income Tax Slabs: अब 7 लाख रुपये तक कमाने वालों को नहीं देने होगा कोई टैक्स, जानें नये नियम

Budget 2023 Income Tax Slabs

Budget 2023 Income Tax Slabs: आज बजट 2023 (Budget 2023) पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में 5 बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम आयकर दाता को बड़ी राहत दी है। अब जनकी इनकम 7 लाख रुपये तक है,

उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के मुताबिक, अभी एक यह सीमा 5 लाख रुपये है। वहीं वित्त मंत्री ने आयकरदाताओं को न्यू टैक्स रिजीम की तरफ आकर्षित करने के लिए कई तरह की छूट के बारे में घोषणा की है। इसी के साथ इसमें टैक्स स्लैब की संख्या भी कम करके 7 से 6 कर दिया गया है।

New Tax Regime Income Tax Slabs

  • 0-3 लाख तक – कोई टैक्स नहीं
  • 3 लाख से- 6 लाख तक – 5 फीसदी
  • 6 लाख से 9 लाख तक – 10 फीसदी
  • 9 लाख से 12 लाख तक – 15 फीसदी
  • 12 लाख से 15 लाख तक – 20 फीसदी
  • 15 लाख से ऊपर – 30 फीसदी

वहीं आपको बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड और पेंशनभोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा दिया गया है। यह नियम पहले नहीं था। अब जिन वेतनभोगी व्यक्तियों की सैलरी 15.5 लाख रुपये या उससे ज्यादा है उन्हें 52,500 रुपये तक का फायदा मिलेगा।

मौजूदा समय में ओल्ड रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये है और प्रोफेशनल टैक्स के लिए अधिकतम डिडक्शन 2,500 रुपये है। बता दें कि सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने का ऐलान किया है।

न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीममाना जाएगा और किसी को ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार रिटर्न फाइल करना हो तो उसे बदलना होगा। इसके आलावा गैर-सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर  टैक्स फ्री लीव इनकैशमेंट की सीमा बढ़ा दी गई है।

अब यह सीमा 25 लाख रुपये तक कर दी गई है। 5 करोड़ से ज्यादा आय पर लगने वाले सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है।

क्या है पुराने और नए टैक्स रिजीम में अंतर?

साल 2020 से दो टैक्स प्रणाली मौजूद है. जिसमें एक ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) है।  वहीँ टैक्स फाइल करने के प्रोसेस को सुगम बनाने के लिए नई व्यवस्था (New Tax Regime) शुरू की गई थी। वैसे पुरानी टैक्स प्रणाली को भी जारी रखा गया है।

ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80 C और 80 D जैसे सेक्शन की मदद से टैक्स बचा सकते हैं। पर नई व्यवस्था इस तरह का कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि नई टैक्स प्रणाली को बहुत कम लोगों ने अपनाया।

इस वजह से सरकार ने इस बार सारे ऐलान इसी हिसाब से किए हैं। सैलरी पाने वाले लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें HRA, LTA , स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली डिडक्शन नहीं मिलती है।

ये भी पढ़ें- Indore Political News: इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कमलनाथ और जीतू पटवारी आमने- सामने, दिग्गजों ने दिल्ली में शुरू की लॉबिंग

अपने सबसे करीबी दोस्त रूस से इंडिया को दूर करने के लिए United States ने उठाया ये बड़ा कदम

LIVE Budget News: बजट में गरीब मध्यम वर्ग…महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा

पिछला लेखMP Teacher Eligibility Test में प्रशिक्षण के नाम पर फीस लेना गलत, शिक्षा मंत्री बोले- वापस करवाएंगे फीस
अगला लेखमहिलाओं पर केंद्र सरकार हुई मेहरबान, जानें क्या है Mahila Samman Bachat Patra Yojana जो देगी छप्परफाड़ रिटर्न?
मेरा काम सिर्फ खबरों को लिखना नहीं बल्कि उनको समझना है। खबरों का सही निचोड़ निकालकर लोगों को तक पहुंचाना मेरा काम है। मेरे शब्द ही मेरी पहचान हैं। स्वतंत्र, साहसिक और निष्पक्ष पत्रकारिता करना ही मेरा मकसद है। आम जनता के अधिकारों और हितों के पहरी, सामाजिक व राजनीतिक तथ्यों से सम्पूर्ण देश को परिचत कराना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। IIMC से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है। ऑटोमोबाइल-टेक्नोलॉजी, व्यापार, हेल्थ और लाइफस्टाइल श्रेणी मे उच्च गुणवत्ता वाली खबर और आर्टिकल लिखना मेरी खासियत है।