Budget 2023 Income Tax Slabs: आज बजट 2023 (Budget 2023) पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में 5 बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम आयकर दाता को बड़ी राहत दी है। अब जनकी इनकम 7 लाख रुपये तक है,
उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के मुताबिक, अभी एक यह सीमा 5 लाख रुपये है। वहीं वित्त मंत्री ने आयकरदाताओं को न्यू टैक्स रिजीम की तरफ आकर्षित करने के लिए कई तरह की छूट के बारे में घोषणा की है। इसी के साथ इसमें टैक्स स्लैब की संख्या भी कम करके 7 से 6 कर दिया गया है।
New Tax Regime Income Tax Slabs
- 0-3 लाख तक – कोई टैक्स नहीं
- 3 लाख से- 6 लाख तक – 5 फीसदी
- 6 लाख से 9 लाख तक – 10 फीसदी
- 9 लाख से 12 लाख तक – 15 फीसदी
- 12 लाख से 15 लाख तक – 20 फीसदी
- 15 लाख से ऊपर – 30 फीसदी
वहीं आपको बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड और पेंशनभोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा दिया गया है। यह नियम पहले नहीं था। अब जिन वेतनभोगी व्यक्तियों की सैलरी 15.5 लाख रुपये या उससे ज्यादा है उन्हें 52,500 रुपये तक का फायदा मिलेगा।
मौजूदा समय में ओल्ड रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये है और प्रोफेशनल टैक्स के लिए अधिकतम डिडक्शन 2,500 रुपये है। बता दें कि सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने का ऐलान किया है।
न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीममाना जाएगा और किसी को ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार रिटर्न फाइल करना हो तो उसे बदलना होगा। इसके आलावा गैर-सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर टैक्स फ्री लीव इनकैशमेंट की सीमा बढ़ा दी गई है।
अब यह सीमा 25 लाख रुपये तक कर दी गई है। 5 करोड़ से ज्यादा आय पर लगने वाले सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है।
क्या है पुराने और नए टैक्स रिजीम में अंतर?
साल 2020 से दो टैक्स प्रणाली मौजूद है. जिसमें एक ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) है। वहीँ टैक्स फाइल करने के प्रोसेस को सुगम बनाने के लिए नई व्यवस्था (New Tax Regime) शुरू की गई थी। वैसे पुरानी टैक्स प्रणाली को भी जारी रखा गया है।
ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80 C और 80 D जैसे सेक्शन की मदद से टैक्स बचा सकते हैं। पर नई व्यवस्था इस तरह का कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि नई टैक्स प्रणाली को बहुत कम लोगों ने अपनाया।
इस वजह से सरकार ने इस बार सारे ऐलान इसी हिसाब से किए हैं। सैलरी पाने वाले लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें HRA, LTA , स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली डिडक्शन नहीं मिलती है।
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