Toll Tax: निजी वाहनों को सरकार ने दी बहुत बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा कोई भी टोल टैक्स

Toll Tax

Toll TaxToll Tax. कार मालिकों के लिए अच्छी खबर है। वाहन चलाने से पहले सड़क पर लगने वाले Toll Tax से हर कोई परेशान है। ऐसे में उन्होंने टोल बूथ से बचने की पूरी कोशिश की. इसके लिए कई लोगों को 10 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। समय बचाने वाले सीधे टोल रूट पर जाना पसंद करते हैं।

ऐसे में बेहतर होगा कि निजी कार का टोल माफ कर दिया जाए। राजस्थान सरकार ने यह फैसला लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान में टोल कमर्शियल वाहनों से ही वसूला जाता है। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार आते ही फिर से Toll Tax शुरू हो गया.

रायसेन कस्बे से राहतगढ़ सागर होते हुए गैरतगंज-बेगमगंज होते हुए 101 किलोमीटर लंबे मार्ग पर ही व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूला जाएगा. MPRDC ने टेंडर तैयार कर जारी कर दिए हैं। MPRDC के डीएम एमएच रिजवी ने बताया कि पहले चारों पहियों से टोल वसूलने का निर्णय लिया गया था.

Government का आदेश अब Commercial Vehicles को देना होगा Toll Tax 

Last Month हुई Cabinet Meeting में इस रूट पर Car, Jeep और Passenger Buses समेत Private Vehicles को Toll Tax से छूट देने का फैसला किया गया था. इसके बाद नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बताया जा रहा है, कि अगले महीने तक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद रूट के तीनों टोल ब्लॉक शुरू हो जाएंगे.

गौरतलब है कि MPRDC ने तीन महीने पहले उस सड़क पर डामर का काम किया था। राशि की वसूली के लिए Toll Tax वसूलने का निर्णय लिया गया है। उन्हें Toll Tax नहीं देना होगा। वहीं आपको बता दें कि सरकार की ओर से कुछ विभाग भी बनाए गए हैं।

इसमें शामिल लोगों को Toll Tax नहीं देना पड़ता है। पहले इस श्रेणी में 9 लोग शामिल थे, अब इसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। इसमें Government Employees से लेकर लाशों तक के Vehicles शामिल हैं, जिन पर Toll Tax नहीं देना पड़ता है।

भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सभी वाहन जो राज्य की 17 सड़कों पर ड्यूटी पर हैं, संसद और विधान सभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के Non-Commercial Vehicles, Indian Army के सभी वाहन, Ambulance, Fire Brigade, भारतीय डाक और तार विभाग के वाहन,

ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटोरिक्शा, दो पहिया वाहन, बैलगाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी और मान्यता प्राप्त पत्रकार और अतिरिक्त यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप आदि को टोल से छूट दी गई है। इन 25 विभागों से टैक्स नहीं वसूला जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, एमपी मंत्री, न्यायाधीश-मजिस्ट्रेट,

वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा पुलिस, अग्नि, युद्ध, रोगी वाहन, सुनवाई, मजिस्ट्रेट सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, विभिन्न विभागों के सचिव, राज्य और केंद्र सरकार के निर्वाचित अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, इसके अलावा जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा रियायतें दी गई हैं, वे भी भाग ले सकते हैं।

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