यदि अभी तक नही किया ये काम, तो जल्द कर लें, वरना लग जाएगा 10000 रुपये जुर्माना

10000 रुपये

10000 रुपयेनई-दिल्ली. वर्ष 2020 अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द करें। ITR भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। और अगर समय पर जमा नही किया तो लग सकता हैं 10000 रुपये जुर्माना।

वास्तव में, कोरोना वायरस के कारण, आयकर विभाग (इनकम टैक्स डैपर्टमेंट) ने रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया है। वर्ष 2019-20 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है।

इस मामले में, यदि आपने अभी तक Return नहीं भरा है, तो जल्द ही इस काम को पूरा करें। अगर आप 31 दिसंबर तक अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको 10000 रुपये का जुर्माना देना होगा।हालांकि, 5 लाख रुपये से कम आय वालों को 1 हजार रुपये विलंब शुल्क देना होगा।

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आपको बता दें कि आयकर विभाग ने पहले रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2020, फिर 31 जुलाई 2020 और फिर 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी थी, फिर इसे 30 नवंबर कर दिया गया था और अब यह 31 दिसंबर 2020 है। इसके बाद, ITR दाखिल करने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी।

10 हजार रुपये जुर्माना

अगर आप Time पर ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आप के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। अगर करदाता 31 दिसंबर 2020 के बाद Return दाखिल करते हैं, तो करदाता को 10000 का विलंब शुल्क देना होगा। इसके अलावा, करदाताओं, जिनकी आय 5 लाख से अधिक नहीं है, उन्हें विलंब शुल्क के रूप में केवल 1000 रुपये का भुगतान करना होगा।

इस तरह अपना आयकर भरें

आयकर दाता कई तरह से अपना आयकर दाखिल कर सकते हैं। ITR को ऑफलाइन, ऑनलाइन और करदाताओं के लिए दायर किया जा सकता है।

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-सभी प्रकार के ITR फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरे जा सकते हैं।

-ऑनलाइन ITR केवल फॉर्म -1 और फॉर्म -4 में भरा जा सकता है।

-करदाता सॉफ्टवेयर की मदद से सभी प्रकार के ITR फाइल कर सकते हैं।

-जावा या एक्सेल प्रारूप में लागू आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करें और इसे ऑफ़लाइन भरें।

-XML को ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके जेनरेट और अपलोड किया जा सकता है।

– इस option Mode के माध्यम से सभी प्रकार के ITR form भरे जा सकते हैं।

-Online रिटर्न फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें और ITR तैयार करें और सबमिट करें।

-Online Mode में केवल Form-1 और Form-4 ही File किया जा सकता है।

ऐसे भरे ऑफलाइन ITR

-अगर आप ITR ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

-और उसके बाद ITR Software पर Click करें और Menu में जाकर Download पर क्लिक करें।

-इसके बाद अपना मूल्यांकन वर्ष चुनें और लागू ITR डाउनलोड करें। इसके बाद ITR फॉर्म भरें।

-करदाता पूर्व से भरे XML को भी डाउनलोड कर सकते हैं।

-इसके अंदर कई सारी जानकारियां पहले से ही भरी हुई होंगी।

-इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करना होगा और माय अकाउंट मेन्यू के तहत पहले से भरे हुए XML पर क्लिक कर उसे डाउनलोड करना होगा।

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ITR इस तरह से सॉफ्टवेयर से भरा है

सॉफ्टवेयर के साथ ITR फाइल करना सबसे आसान है। इसके साथ सभी तरह के ITR दाखिल किए जा सकते हैं। ITR सॉफ्टवेयर से भरना आसान है। बार-बार डेटा भरने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर एक बार बनाए गए मास्टर डेटा से सभी आवश्यक डेटा उठाता है।

सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को तुलना, पुनर्गणना और त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान करता है। रिटर्न दाखिल करने से पहले, उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर की मदद से पहले से भरा हुआ फॉर्म प्राप्त कर सकता है और गलती को सुधार सकता है।

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