Indian Railways Alert: रेल यात्रियों के लिए सबसे काम की खबर है। अगर आप रेलवे में सफर करते हैं। तो भारतीय रेलवे की ओर से जारी चेतावनी जरुर पढ़ लें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को लेकर यह अलर्ट जारी किया है त्योहारी सीजन में ट्रेन में काफी भीड़ बढ़ रही है।
ट्रेन में लगने वाली आग या दुर्धटनाओं के बढ़ते तदाद को देखते हुए रेलवे (Indian Railway) ने य़ात्रियों के लिए आदेश जारी किया है रेलवे ने ये जो सख्ती जारी की है यह यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए दिखाई देती है।
रेलवे ने कही ये बात:Indian Railways Alert
रेलवे के द्वारा इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है। ट्रेन में सफर के दौरान किसी भी ज्वलन शील पदार्थ (Indian Railways Ban Flammable Goods) न खुद लेकर न चलें और न ही किसी कि लेकर जानें दें।
इस तरह का काम करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के मुताबिक ट्रेन में ज्वलनशील चीजों को लेकर जाना रेल एक्ट 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध मानी जाती है।
इसके साथ इन चीजों के साथ पकड़े गए व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और 1 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों तरह से सजा हो सकती है। ट्रेन में सफर के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, पटाखे, गैस सिलेंडर और मिट्टी का तेल आदि तरह का समान लेकर ना चलें। और न ही किसी को लेकर जाने दें।
इन चीजों पर लगा है प्रतिबंध:
रेलवे के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में कैरोसिन, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सूखी घास, माचिस, पटाखे, गैस सिलेंडर या फिर किसी दूसरी आग लगाने वाला सामान लेकर सफर नही कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बानाने के लिए सख्ती दिखाई है। इसके लिए रेलवे ने चेतावनी दी है।
रेलवे परिसर में स्मोकिंग अपराध
इसके साथ रेलवे के द्वारा आग की धटनाओं को कंट्रोल करने के लिए योजना बनाई कई हैं कि रेलवे परिसर में कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग करते पकड़ा गया तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है
इसके अलावा कुछ राशि का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। रेलवे परिसर के पास सिगरेट या फिर बीड़ी पीना दंडनीय अपराध है।
अब तेल खरीदने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऐसे तैयार करें खाने का Oil, एकदम आसान हैं तरीका
कहीं आप ऑनलाइन तो नहीं भरते बिजली का बिल? सतर्क हो जाएं, आपकी एक गलती और बैंक अकाउंट खाली