किसी भी वाहन को चलाने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की जरूरत होती है। ये तो सभी जानते हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है। अब लाइसेंस बनवाने के लिए आपको RTO जाना होता है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस इतना आसान नहीं होता है।
आपको कई बार RTO ऑफिस जाना पड़ता और धक्के खाने पड़ते हैं। इसीलिए आज हम एक सही तरीका बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवा सकते हैं।
ऑनलाइन बनवा सकते हैं Driving License
बता दें कि आपको RTO जाकर एक फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। लेकिन अब ये और भी आसान हो गया है। दरअसल अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के प्रोसेस को डिजिटल कर दिया है। यानी अब आप ऑनलाइन ही आसानी से लाइसेंस बनवा सकते हैं।
नियमों के मुताबिक भारत सरकार के अंडर सेक्शन 4 के तहत हर भारतीय को पहले लर्नर लाइसेंस लेना होता है। वहीं 16 साल की उम्र से ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। लेकिन आप इससे आप सिर्फ बिना गियर वाली ही गाड़ी चला सकते हैं।
वैसे लर्निग ड्राइविंग लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस लेना होता है। लेकिन इसमें एक शर्त हैं। आप लर्निंग लाइंसेस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पर परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए आपको RTO जाना होगा।
क्या है इसका प्रोसेस
सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट(https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do) पर जाना होगा। यहां पर आपको लिस्ट देखेगी। इसमें आप लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन चुने।
अब आपको आधार का ऑप्शन दिखेगा। अब आप अपनी आधार कार्ड की डिटेल डाल दें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। अब आप पेमेंट ऑप्शन चुने। अगर प्रोसेस फेल हो जाता है तो आपको 50 रुपये फीस फिर से देनी होगी। इस तरह अप्लाई करने के बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिन के भीतर घर पहुंच जाएगा।
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