Omkareshwar: कल शुक्रवार सुबह से देर रात तक चली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में Omkareshwar नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 3 पुराना बस स्टैंड के नाले पर 19 दुकानदारों का अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिया गयाI जेसीबी मशीनों से नगर परिषद, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई सुबह से प्रारंभ की जो देर शाम तक चलती रही।
बता दें कि नगर परिषद ओंकारेश्वर (Omkareshwar) के पुराने बस स्टैंड नाले के ऊपर बनी दुकानों को हटाने के लिए ओमकारेश्वर के महेंद्र चौकसे द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका लगा रखी है। याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय द्वारा नाले पर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था।
जिसके परिपालन में कुछ माह पूर्व ही यहां से दुकानों को हटाया गया था किंतु याचिकाकर्ता दुकानों को हटाने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था और उसने न्यायालय से पुनः निवेदन किया कि अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है।
न्यायालय द्वारा इस बार स्थानीय प्रशासन को पूर्ण रूप से नाले से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया नगर परिषद द्वारा नाले पर सभी दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़कर पूरी तरह हटा दिया गया। कार्रवाई के समय पुनासा एसडीएम चंद्रसिंह सोलंकी, एसडीओपी राकेश पेंड्रो, प्रभारी सीएमओ सतीश पाटीदार, थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन और नगर परिषद सफाई कर्मचारी, पटवारी पुलिस बल मौजूद था।
“मैं हाईकोर्ट के इस प्रकरण में शासन की ओर से प्रभारी अधिकारी हूं। प्रकरण में सोमवार को सुनवाई है जिसके जवाब के लिए मैं जबलपुर आई हुई हूं। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है जिसकी जानकारी माननीय न्यायालय में देना है।”
मोनिका पारधी
सीएमओ नगर परिषद ओंकारेश्वर
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिकाकर्ता महेंद्र चौकसे द्वारा लगाई गई याचिका के पालन में संयुक्त रुप से राजस्व, पुलिस और नगर परिषद की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
नगर परिषद प्रभारी सीएमओ सतीश पाटीदार
नाले पर से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 19 अवैध दुकानों को हटाया गया है और लगभग 150 नोटिस नगर में अतिक्रमण करने वालों को दिए गए हैं जिनको भी शीघ्र हटाया जाएगा।
नीरज रावत राजस्व निरीक्षक नगर परिषद ओमकारेश्वर
हम यहां पर 30 वर्षों से दुकाने लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगे हुए हैं। वर्ष 2004 में कुंभ के समय हमें यहां से हटाया गया था और हमारी दुकानें चिन्हित कर नाले के पीछे कर दी गई थी। नगर परिषद द्वारा संपत्ति कर एवं समेकित कर भी लिया जा रहा है।
किंतु याचिकाकर्ता महेंद्र चौकसे द्वारा माननीय न्यायालय को भ्रमित कर गलत जानकारी दी गई है। हमारा प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। 27 अप्रैल को हमें 24 घंटे का नोटिस दिया गया और आज 28 अप्रैल को हमारी दुकानें पूरी तरह तोड़ दी गई।
कैलाश बामनिया
नाले पर से हटाई दुकान के मालिक
पूर्व पार्षद और पूर्व सांसद प्रतिनिधि
Omkareshwar में केवल हम 19 दुकानदार ही प्रशासन के टारगेट पर क्यों जबकि हम नगर परिषद मैं संपत्ति कर समेकित कर जमा करते हैं और विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ नल कनेक्शन भी हमारे पास वैध तरीके से लिए गए हैं। 30 वर्ष से हम यहां पर रह रहे हैं।
पंडित नवल किशोर शर्मा
नाले पर से हटाई गई दुकान के मालिक
नगर परिषद ओंकारेश्वर पूर्व उपाध्यक्ष
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