Traffic Challan: कार बाइक चलाने वाले इस खबर को ध्यान से जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये जानकारी उनके लिए बहुत ही अहम है। देखा जाए तो सड़क पर चलने वालों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है। अगर इन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होता है तो इसके लिए जुर्माना देना पड़ता है। इसके साथ ही उन्हें कुछ दस्तावेज भी हैं, जिन्हें रखना बेहद जरूरी होता है।
आज हम आपको इस खबर में यही जानकारी देने वाले हैं कि कार या बाइक चलाते समय कौन-कौन सी चीजें रखना जरूरी हैं। इन जरूरी की चीजों की लिस्ट में 5 सामान हैं। बता दें कि यह चीजें न होने पर आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही यह भी जानेंगे की इन चीजों के न होने ओर कितने रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए जानें।
इन चीजों के न होने पर कटेगा Traffic Challan
Driving License
कार या बाइक लेकर बाहर निकल रहे है तो Driving License जरूर ले लें, क्योंकि यह एक ऐसा दस्तावेज है जो सबसे पहले दिखाने के लिए बोला जाता है। मान लीजिए आपके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन DL नहीं है, तो चालान पक्का कटेगा। दिल्ली में बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान (Traffic Challan) कटता है।
Helmet/Seat belt
अगर दो पहिया वाहन यानी बाइक या स्कूटर लेकर बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहन लें और चार पहिया के मामले में सीट बेल्ट बांध लें। बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर दिल्ली में 1000 रुपये का चालान कटता है।
Vehicle Registration Certificate
वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बेहद जरूरी होता है। पुलिस वाले इस कागज को भी चेक करते हैं। इस कागज में वाहन से जानकारी दी रहती है, जैसे- जिस्ट्रेशन नंबर, तारीख, मॉडल नंबर, गाड़ी का नाम, इंजन की डिटेल्स आदि। अगर पुलिस के चेक करने के दौरान इस कागज में कोई गड़बड़ी होती है या आपके पास यह कागज मौजूद नहीं होता है तो दिल्ली में पहली बार में 5000 हजार का चालना कटता है। इसके बाद अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं 10000 रुपये का चालान कटता है।
Insurance Certificate
बाइक या कार चलाने वालों के पास बीमा सर्टिफिकेट का होना भी बेहद जरूरी है। दिल्ली में अगर बिना बीमा सर्टिफिकेट के पाए जाते हैं तो 2000 से 4000 रुपये का चालान कट सकता है।
P.U.C Certificate
PUC यानी पॉलुशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी बेहद जरूरी है। इस सर्टिफिकेट से पता लगता है कि आपका वाहन एक तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण नहीं दे रहा है। यह सर्टिफेकट तब मिलता है, जब आपके वाहन का पॉलुशन टेस्ट होता है। PUC सर्टिफिकेट न होने पर 10000 रुपये जुर्माना लिया जा सकता है।
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